हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने पर शाहाबाद व्यापारियों में खुशी की लहर
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हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने पर शाहाबाद व्यापारियों में खुशी की लहर
शाहाबाद नगर में बनी दुकाने नहीं तोड़ी जाएंगी
शाहाबाद/हरदोई।शाहाबाद नगरपालिका क्षेत्र के लगभग दो सैकड़ा व्यापारियों की दुकानों के खिलाफ रिद्धि सिद्धि कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा एक जनहित याचिका दुकानदारों पर दायर करके दुकानें हटाकर नाले की सफाई के संबंध में हाईकोर्ट में दायर की गई थी।इन दुकानों का एलाटमेंट लगभग 74 वर्ष पूर्व हुआ था और इन दुकानों से सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण चल रहा है।वही इस संबंध में दर्जनों व्यापारियों ने बताया कि उक्त समिति के अध्यक्ष ने हम दुकानदारों से पैसा लेने की नीयत के चलते यह याचिका डाली गई और कई बार दुकानदारों से पैसे लेकर उन्हें बचाने की बात भी कही गई। दुकानदारों ने बताया कि नगरपालिका शाहाबाद द्वारा व्यापारियों को उनके भरण पोषण के लिए दुकानें कई दशक पहले एलाट की गई थी,और इन दुकानों के नीचे से निकले नाले से पानी निकास में कोई अड़चन भी नही आती है।जब हाईकोर्ट में याचिका पहुंची तो कोर्ट के आदेश के बाद नगरपालिका ने कमेटी गठित करके दुकानों का सर्वे करवाकर देखा तो दुकानों की माप सही था और नाले में कोई पानी रुकाव नही मिला। नगर पालिका ने ईमानदारी से पूरी जांच करके माननीय न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।कोर्ट में हुई जनहित याचिका के क्रम में नगरपालिका ने नाले की सफाई सुनिश्चित करके माननीय न्यायालय को अपना पक्ष रखा,तदुपरांत याचिकाकर्ता द्वारा नगरपालिका को माननीय न्यायालय का निर्णय सही रूप से न पालन करने के लिए कोर्ट आफ कंटेंप्ट किया, जिस पर 4 सितंबर को माननीय हाईकोर्ट के जज ने उक्त मामले पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है।इस निर्णय से पिछले कई दिनों से परेशान सैकड़ों दुकानदारों को आज राहत मिली। कोर्ट के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इधर कुछ दिनों अपने परिवार की जीविका चला रहे सैकड़ों दुकानदार जीवनयापन के लिए काफी भयभीत थे और उनके पूरे परिवार मायूस थे, जिनके चेहरों पर आज कोर्ट के निर्णय के बाद मुस्कान देखने को मिली।दुकानदारों ने इस संबंध में नगरपालिका की निष्पक्ष जांच पर खुशी जताई और नगरपालिका अध्यक्ष नसरीन बानो के सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त किया।
एसपी सिंह
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